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रिटायरमेंट से पहले भी निकाल सकते हैं PF का पैसा, जानिए छुपे हुए नियम

जो कर्मचारी कंपनी या फिर सरकारी नौकरी करते हैं, यह जब रिटायर होते हैं या फिर नौकरी छोड़ देते हैं ऐसे समय उनको ईपीएफ का पैसा मिलता हैं। जिसे कर्मचारी भविष्य निधि भी कहा जाता हैं। वैसे हम सब जानते हैं कि हमारी महीने की सैलरी से काटा जाने वाला महत्वपूर्ण हिस्सा होता हैं।

रिटायरमेंट के बाद यानी कि लगभग 60 साल की आयु पूरी होने पर पेंशन के रूप में कर्मचारियों को प्राप्त होती हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि कुछ परिस्थितियों में आप इस अमाउंट को रिटायरमेंट से पहले भी निकाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे आप पहले अमाउंट निकाल सकते हैं।

इस समय निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा

उदाहरण के लिए अगर आपके परिवार में कोई सदस्य अचानक से बीमार हो जाए तो ऐसी स्थिति में गंभीर बीमारी का इलाज करने के लिए आप पीएफ खाते से पैसे निकासी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको आवेदन करना होता हैं।

हालांकि,‌पीएफ का यह अमाउंट आप माता-पिता या फिर पति या पत्नी और बच्चों के इलाज के लिए निकल सकते हैं। खासियत की बात करें तो ऐसी स्थिति में आपको 7 साल तक की अपनी जमा करने की शर्त को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती हैं।

शादी के खर्च के लिए निकाल सकते हैं पैसा

जी हां आपने सही पढ़ा है। अगर आपके घर में कोई शादी है जिसमें काफी सारा घर करने की जरूरत पड़ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप पीएफ खाते से पैसे निकासी कर सकते हैं। परंतु इसके लिए न्यूनतम 7 साल तक पीएफ में राशि जमा करनी होगी।

हालांकि, आप ऐसी अवस्था में अपने खाते में जमा कुल अमाउंट का सिर्फ 50 प्रतिशत ही हिस्सा निकाल सकते हैं। क्योंकि 50% की सीमा ज्यादा से ज्यादा पैसे निकालने की लिमिट हैं, जिसका ध्यान रखना बेहद जरूरी हैं।

नौकरी छोड़ने पर ले सकते हैं आर्थिक सहारा

अगर नौकरी करते समय आपकी नौकरी छुटती हैं और ऐसी हालत में अगर आप 2 महीने से बेरोजगार हैं और आपको सैलरी भी नहीं मिल रही तो ऐसी स्थिति में आप पीएफ खाते से पैसे विड्रोल कर सकते हैं। या फिर कंपनी ने आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया हैं।

और आप इस फैसले को कोर्ट में ले जाते हैं, तो ऐसे में भी आप जीएफ से पैसे निकालने के लिए पात्र ठहर जाते हैं। इसके अलावा यदि कंपनी 15 दिन या फिर उससे अधिक के लिए बंद हो जाती है तो ऐसी अवस्था में आप पीएफ फंड से पैसे निकाल सकते हैं।

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