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होम लोन वालों की बल्ले-बल्ले, अब सरकार दे रही है तगड़ी टैक्स छूट, बस ये छोटा सा काम करना होगा

ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो होम लोन लेकर नया घर खरीदते हैं या फिर नया घर बनाते हैं। लेकिन वह स्वयं घर में नहीं रहते हैं और वह किसी को घर किराए पर देते हैं तो ऐसी स्थिति में होम लोन EMI में ब्याज की टोटल रकम टैक्स छूट के दायरे में आ जाती हैं।

वैसे नई हो या पुरानी कौन सी इनकम टैक्स रिज्यूम लोगों के लिए सबसे अधिक है इस सवाल का जवाब हर किसी व्यक्ति के लिए अलग-अलग होता है। हालांकि, यह उसे पर निर्भर करता है अगर कोई व्यक्ति विभिन्न प्रावधानों में टैक्स पर मिलने वाली अन्य तरह की छूट प्राप्त करने का कितना हकदार हैं।

मिलती है दो तरह की टैक्स छूट

आपको बता दे की पुरानी रिजीम में आपको होम लोन पर अलग-अलग तरह की दो टैक्स छूट मिलती हैं। जिसमें से सबसे पहले आपको प्रिंसिपल रकम पर धारा 80 के अंतर्गत और साथ में ब्याज पर धारा 24 बी के अंतर्गत छूट मिलती है।

यानी कि, आपको प्रिंसिपल रकम पर हर साल लगभग 150000 रुपए तक टैक्स में छूट मिलती है और वहीं ब्याज पर टैक्स ₹200000 तक मिल सकता हैं। आपको यह फायदा बना हुआ घर खरीदने या फिर घर बनाने के लिए मिल सकता है।

इसके अलावा आपका बन रहा घर खरीदने और घर का कायाकल्प करवाने पर होम लोन पर टैक्स पर छूट मिलती हैं। भले ही आप होम लोन लेकर किराए के घर पर रह रहे हो तो भी प्रिंसिपल रकम और ब्याज की रकम पर टैक्स का फायदा मिलेगा।

₹30000 ही मिलेगा फायदा

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अगर आप होम लोन जी तारीख को लेते हैं अगर उसके 5 साल के भीतर घर बनाकर तैयार नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में ब्याज पर टैक्स छूट का नियम बदल जाता हैं। होम लोन लेने की 5 साल बाद घर बनाकर पूरा होता है।

तो ऐसे में आप ब्याज पर हर साल ₹200000 की जगह केवल₹30000 तक की टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान यदि आप किराए के घर पर रहते हैं तो HRA पर टैक्स छुट का लाभ ले सकते हैं।

जान लीजिए टैक्स छुट की यह शर्त

इसका मतलब यह होता है कि निर्माणाधीन मकान जब आप खरीदते हैं और मकान का पूरा का हो जाए तब आपको तकरीबन दो लाख रुपए तक के ब्याज और साथ में पहले का गए ब्याज का पांचवा भाग इन दोनों पर साथ में छूट मिलने लगती हैं।

जानकारी के मुताबिक यह लाभ लगातार पांच साल तक मिलेगा जब तक की कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने से पहले का गए बैच की टोटल अमाउंट पर कर लाभ का फायदा पुरा न हो जाए।

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